Wednesday, 1 April 2020

सरकार ने तंबाकू, गुटखा व पान-मसाले पर लगाया बैन, न बनेगा-न बिकेगा :-जिलाधीश यशेन्द्र सिंह


--आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी व स्टैंडर्स एक्ट 2006 के तहत होगी कार्यवाही :डीएम

रेवाड़ी 1अप्रैल(नवीन शर्मा)राज्य सरकार ने फूड सेफ्टी व स्टैंडर्स एक्ट 2006 के सेक्शन 30 के तहत पूरे राज्य में 7 सितंबर 2019 से तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, स्टोरेज, वितरण व बिक्री पर एक वर्ष के लिए रोक लगाई हुई है। 
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए आदेशों की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत जिला रेवाड़ी में तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, स्टोरेज, वितरण व बिक्री पर पूर्णत्या रोक रहेगी। उन्होंने स्पष्टï किया कि जिला में किसी भी नाम से तंबाकू, गुटखा व पान मसाला आदि का न तो उत्पादन होगा और न ही स्टोरेज, वितरण व बिक्री होगी। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और उसके विरूद्घ फूड सेफ्टी व स्टैंडर्स एक्ट 2006 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा
जिलाधीश ने कहा कि लोग तंबाकू, गुटखा और पान मसाला आदि खाकर इधर-उधर थूंकते हैं, जिससे गंदगी तो फैलती ही है और इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण का भी खतरा बढ़ गया है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है।