सरकार ने जारी की दुकान खोलने को लेकर गाइडलाइन:जिलाधीश
रेवाड़ी 25 अप्रैल(नवीन शर्मा)जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने संबंधी गाइडलाइन जारी की हैं। जारी गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें खुलेंगी लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शॉपिंग मॉल्स की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
जिलाधीश ने कहा कि जारी गाइडलाइन के अनुसार शहरी क्षेत्रों में एकल दुकानें, पड़ोस की दुकानें, आवासीय क्षेत्र में दुकानें खुलेंगी। बाजार, बाजार परिसर में दुकान, मार्केट कॉम्पलैक्स व शॉपिंग मॉल्स खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला में कंटैंनमेंट जोन घोषित किए गए एरिया में दुकान नहीं खुलेगी।
जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने के लिए परमिट किया गया है। उन्होंने स्पष्टï किया कि राष्टï्रीय कोविड-19 प्रबंधन निर्देशों के अुनसार पहले से जारी शराब व अन्य सामान की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जिलाधीश ने कहा कि इससे संबंधित जानकारी टोल फ्री हैल्पलाइन नंबर 1950 पर डायल कर जानकारी ले सकते हैं।