--जिलाधीश ने दिए गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश
-- दूसरे प्रांत व देश से आने वाले ग्रामीण के बारे में तुरंत प्रशासन को सूचना दें
--गांवों में अनाधिकृत लोगों के प्रवेश पर पाबंदी : जिलाधीश
रेवाड़ी, 8 अप्रैल(नवीन शर्मा)जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कोरोना वायरस-19 महामारी की रोकथाम के लिए दी पंजाब विलेज एंड समाल टाउन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी स्वस्थ नौजवानों को अपने-अपने गांवों में लॉकडाउन अवधि के दौरान सख्त ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पहरा देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि गांव में कोई अपरिचित या अनजान व अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न करने पाए।
जिलाधीश ने कहा कि गांव से संबंधित व्यक्ति दूसरे राज्य या देश से यात्रा करके गांव आ रहा है, उसकी भी सूचना तुंरत प्रशासन को दें ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने कहा जागरूकता व सजगता ही कोरोना जैसी महामारी से बचाव का तरीका है।
डीएम यशेन्द्र सिंह ने आदेशों में कहा है कि संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बेहतर समन्वय के साथ इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे और प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में देंगे। इसके अलावा यदि कोई अप्रिय व अनहोनी घटना या गतिविधि होती है अथवा कोई संदिग्ध व्यक्ति, अनाधिकृत व्यक्ति गांव में प्रवेश करता हुआ पाया जाता है तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी जाए ।