-रेवाड़ी में दूसरे जिलों व राज्यों से आवागमन पर रोक :जिलाधीश
-आज दोपहर 12 बजे बाद किसी को भी नही होगी आवागमन पर छूट
-3 मई रात 12 बजे तक पाबंदी रहेगी बरकरार
रेवाड़ी, 29 अप्रैल(नवीन शर्मा)जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने धारा 144 के तहत लॉकडाउन के दौरान आमजन व सरकारी कर्मियों के दूसरे जिलों व राज्यों से प्रतिदिन आवागमन करने पर 3 मई तक पाबंदी लगा दी है। आदेश के तहत
1. डॉक्टर, नर्स, अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ
2. पुलिस अधिकारी / कर्मचारी
3. सभी सरकारी अधिकारी / कर्मचारी
4. बैंकर्स को रेवाड़ी में मान्य पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर केवल 29-04-2020 को दोपहर 12 बजे तक रेवाड़ी आवागमन की छूट प्रदान की गई है तथा इसके उपरांत 29 अप्रैल 2020 को दोपहर 12 बजे के बाद किसी को भी आवागमन की कोई छूट नहीं होगी।
जिलाधीश ने आदेश में स्पष्ट किया कि उक्त श्रेणियों को 29-04-2020 से अपने बोर्डिंग और ठहरने की व्यवस्था रेवाड़ी में ही अपने स्तर पर या अपने कार्यालयों में कार्यालय / संस्थान / प्रतिष्ठान के मुखिया की अनुमति के अधीन करनी होगी।
जिलाधीश ने कहा कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना का दोषी व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 व आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत दंड का भागी होगा।