Saturday, 4 April 2020

राष्ट्रीय आपदा में अधिकारी व कर्मचारी सेवा से त्याग पत्र नहीं दे सकता :-जिलाधीश

राष्ट्रीय आपदा में अधिकारी व कर्मचारी सेवा से त्याग पत्र नहीं दे सकता : जिलाधीश
रेवाड़ी, 4 अप्रैल(नवीन शर्मा)जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया हुआ है। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित की है। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 30 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि  जिला में कार्यरत प्रत्येक रेगूलर,कोन्ट्रेक्ट, पार्ट टाइम, एडहॉक, अप्रेन्टिस व अन्य किसी भी तरीके से कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी को डयूटी के लिए बुलाने पर हाजिर होना होगा। उपरोक्त कर्मचारी आपदा के समय सेवा से त्याग पत्र भी नहीं दे सकते। इसमें किसी भी प्रकार की छुट्टी व अन्य किसी प्रकार की छूट मान्य नहीं होगी। छुट्टी व अन्य प्रकार की छूट के लिए उपयुक्त अधिकारी ही अधिकृत है। उपयुक्त अधिकारी को भी छुट्टी देने व अन्य छूट देने के कारण का लिखित में रिकार्ड रखना होगा।
  जिलाधीश ने कहा कि उपरोक्त एक्ट की अवहेलना करने के आरोपी अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्घ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंडर सेक्शन 30, सेक्शन 55 व 56 के तहत कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।