जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने दुकान खोलने को लेकर जारी किए आदेश
रेवाड़ी, 28 अप्रैल(नवीन शर्मा) सरकार की आदेशों की अनुपालना में जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने जिला की राजस्व सीमा में दुकान खोलने के लिए आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी ओदशों में कहा गया है कि केवल दॉ शॉप एंड इस्टाब्लिसिमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत दुकानें निम्र प्रकार से खुलेंगी।
श्रेणी एक : ग्रामीण क्षेत्र में सभी दुकानें खुलेंगी केवल शॉपिंग मॉल को छोडक़र।
श्रेणी दो :शहरी क्षेत्र में एकल दुकानें, पड़ोस की दुकानें, आवासीय कॉमप्लैक्स में अलग-थलग दुकान खोलने की अनुमति है। आवासीय कॉमप्लैक्स में कलस्टर (चाहे एक लाईन में दुकान हों या सडक़ के दोनों तरफ दुकान) दुकानों को मार्केट के रूप में बनाया गया हो, दो या दो से अधिक लगातार शॉप कलस्टर मानी जाएगी और खोलने की अनुमति नहीं है।
श्रेणी तीन: बाजार में दुकान, मार्केट कॉमप्लैक्स, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति नहीं है।
जिलाधीश ने कहा कि कोरोना की रोकथाम व बचाव के लिए दुकानदारों को दुकान खोलने के लिए इन नियमों की भी अनुपालना करनी होगी।
100 वर्ग फुट तक के कवर एरिया की दुकान में केवल एक व्यक्ति कार्य करेगा, जबकि 100 से 200 वर्ग फीट कवर एरिया तक की दुकान में दो व्यक्ति मलिक सहित, 200 वर्ग फीट कवर एरिया से अधिक होने पर एक अतिरिक्त व्यक्ति कार्य कर सकता है। किसी भी हाल में सामान्य हालात में कार्य कर रहे वर्कर्स की 50 फीसदी सख्यां से ज्यादा वर्कर्स दुकान में नहीं रख सकते।
जिलाधीश ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम, छह फीट की दूरी, व्यक्तिगत स्वच्छता, दुकानदार, सेल्समैन व ग्राहक द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य है। दुकानदार को ग्राहकों व वर्कर्स के लिए हैंडसैनिटाइजर रखना अनिवार्य है।
जिलाधीश ने कहा कि बाजार की जगह, अकेले में दुकान,पड़ोस की दुकान,रिहायशी क्षेत्र में दुकान, मार्केट कॉमप्लैक्स, शॉपिंग मॉल, कलस्टर आदि का विवाद होने पर संबंधित इंसिडेंट कमांडर एवं एसडीएम का निर्णय अंतिम होगा।
जिलाधीश ने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार घोषित कनटेनमेंट जोन में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। रेस्ट्रां और रेस्ट्रां से बना हुआ खाना ले जाने व होम डिलवरी, सैलून, बारबर शॉप नहीं खुलेंगी। उन्होंने कहा कि शराब की बिक्री व नैशनल डारेक्टिव कोविड-19 प्रबंधन द्वारा प्रतिबंधित अन्य वस्तुओं की बिक्री पर भी पाबंदी जारी रहेगी । जिलाधीश ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक सामान की अनुमति दी गई है।