कोरोना की रोकथाम के लिए हुक्का के उपयोग पर प्रतिबंद:-जिलाधीश
रेवाड़ी 4 अप्रैल(नवीन शर्मा)विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए जनहित में समय -समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि हुक्का व हुक्का पाइप बार-बार कई लोगों के एक साथ उपयोग करने से कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि जनहित में कोविड-19 की रोकथाम के लिए एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1857 की धारा दो ,कोविड एक्ट 2020, सिगरेट एंड अदर टुबेको प्रोडक्ट एक्ट 2003 के तहत प्रदत शक्तियों के तहत जिला रेवाड़ी में हुक्का व हुक्का पाइप के उपयोग पर प्रतिबंद लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ओदशों की अवेहलना करने वालों पर उपरोक्त अधिनियमों के तहत कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।