Monday, 20 April 2020

खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ से पीडि़त व्यक्ति की सीएमओ को देनी होगी जानकारी: जिलाधीश

-- जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने सभी सरकारी व प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, फार्मेसी, कैमिस्ट शॉप को जारी किए आदेश 
 रेवाड़ी, 20अप्रैल (नवीन शर्मा) जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कोरोना की रोकथाम व बचाव के लिए जनहित में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व ऐपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला की राजस्व सीमा में कार्यरत सभी सरकारी व प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक,फार्मेसी, कैमिस्ट शॉप व अन्य मैडिकल संस्थान आदि के लिए यह जरूरी है कि किसी  भी व्यक्ति में खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने की तकलीफ या कोरोना के लक्षण प्रतीत होने की जानकारी तुरंत सीएमओ रेवाड़ी को देने के आदेश जारी किए हैं।
  जिलाधीश ने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि काफी सख्ंया में लोग खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि से पीडि़त व्यक्ति प्राइवेट अस्पतालों, क्लीनिक  में इन बिमारियों का ईलाज करवा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी तुरंत व उसी दिन सीएमओ रेवाड़ी को देना अनिवार्य है। ताकि कोरोना के संक्रमण को  फैलने से रोका जा सके। 
  जिलाधीश ने कहा कि जिला में सभी सरकारी व निजी अस्पताल,  मैडिकल संस्थान, कैमिस्ट शॉप, फार्मेसी को आईएलआई या कोरोना के लक्षण प्रतीत होने वाले व्यक्ति की जानकारी ऑनलाइन तुरंत गुगल स्प्रेडशीट http://tinyurl.com/yb5pvuov पर अपलोड करना कानूनन अनिवार्य है। कैमिस्ट शॉप संचालक को भी यह जानकारी होती है कि डॉक्टर ने कौनसी बिमारी के लिए दवाई लिखी है। इसलिए कैमिस्ट शॉप संचालक को भी कानूनन जानकारी देनी होगी।
जिलाधीश ने कहा कि ऐसी जानकारी छिपाना व नहीं देना अपराध है।  किसी भी समय जानकारी होने पर संबधित अस्पताल सरकारी व प्राईवेट, मैडिकल संस्थान, नर्सिंग होम, क्लीनिक, कैमिस्ट शॉप आदि के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व ऐपिडेमिक एक्ट 1897 व अन्य आईपीसी प्रोविजन के तहत  कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 
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जिलाधीश ने कहा कि ग्राम पंचायत, प्रबुद्घजन, रेजिडेंस वैलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी अपना सामाजिक दायित्व का निवर्हन करते हुए किसी भी व्यक्ति में खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने की तकलीफ या कोरोना के लक्षण प्रतीत होने की जानकारी होने पर तुरंत सीएमओ रेवाड़ी या नजदीक के मैडिकल आफिसर को दें ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोक सके और हम सब मिलकर रेवाड़ी को कोरोना मुक्त रख सकें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने जिला भर में हैल्थ सर्वे अभियान किया। अब मोबाइल मैडिकल डिस्पेंसरी सेवा शुरू की है। प्रशासन द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं आमजन का भी दायित्व बनता है कि जागरूक होकर ऐसी सूचनाएं स्वास्थ्य विभाग को दें।