Tuesday, 28 April 2020

दूसरे जिलों व राज्यों से आवागमन पर रोक

दूसरे जिलों व राज्यों से आवागमन पर रोक :जिलाधीश 
रेवाड़ी, 28 अप्रैल(नवीन शर्मा) जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने लॉकडाउन के दौरान दूसरे जिलों से आमजन व कर्मचारियों के प्रतिदिन आवागमन पर पाबंदी लगा दी है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला रेवाड़ी में अभी तक कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि दूसरे जिलों व राज्यों से आवागमन करने वाले व्यक्तियों व कर्मचारियों जो कि परोक्ष रूप से इस वायरस का  संक्रमण आ सकता है तथा जनस्वास्थ्य के प्रतिकूल है।
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने जनहित में भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेवाड़ी जिला में साथ लगते जिलों व दूसरे राज्यों से प्रतिदिन आवागमन करने वाले सरकारी कर्मचारियों व आम व्यक्तियों के आवामगन पर तीन मई 2020 तक रोक लगा दी है।
जिलाधीश ने कहा कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के विरूद्घ आईपीसी की धारा 188 व आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत दंड का भागी होगा।