Wednesday, 15 April 2020

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 2.0 के नए दिशा निर्देश जारी //जाने किन कामों को मिली छूट//किन पर रहेगी शख्ती बरकरार...

लॉकडाउन 2.0 के नए दिशा निर्देश:
मकैनिक प्लंबर कारपेंटर को छूट,शर्तों के साथ खुलेगी आईटी कंपनियां
A1 News (नवीन शर्मा) देश में 3 मई तक के लिए लॉक डाउन बढ़ाये जाने के बाद बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सरकार ने किसानों और उद्योगों को कुछ रियायत दी है, जो 20 अप्रैल के बाद मिलेगी। नई दिशा निर्देश के अनुसार ई-कॉमर्स कुरियर को रियायत दी है साथ ही जरूरी चीजों को बनाने वाले कारखाने भी खुलेंगे। सरकार ने कहा कि जरूरी सामानों और दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा। कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आने जाने दिया जाएगा। लॉक डाउन में फंसे लोगों के लिए होटल,लॉज खुले रहेंगे। बिजली मैकेनिक,प्लंबर और कारपेंटर को भी इसमें छूट दी गई है। 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ आईटी कंपनियों को सशर्त छूट दी गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी होगा।यह निर्देश 3 मई तक के लिए जारी किए गए हैं। जब तक लॉक डाउन चलेगा।

*इन चीजों में रियायत*
जनता की तकलीफ कम करने के लिए इस गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल से कई गतिविधियों पर छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय की जारी गाइडलाइन के मुताबिक मनरेगा से जुड़े सभी कार्यो को भी अनुमति,कृषि संबंधी सभी गतिविधियां, फिशरीज और पशुपालन से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, बैंकिंग गतिविधियां, सभी अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम महिलाआश्रम, विधवा आश्रम आदि ऑनलाइन विभाग, जरूरी सामानों की आवाजाही, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आईटी।

*बैंकिंग और डाक सेवाएं*
बैंक शाखाए, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेगी। बैंक,एटीएम और इससे जुड़ी हुई सेवाओं को पहले की तरह छूट मिलती रहेगी। सरकार ने पानी प्रशासन को बैंकों में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेनसिंग के पालन करने का निर्देश है। सरकार ने कहा है संशोधित दिशा-निर्देश लॉक डाउन के पहले चरण के दौरान मिले लाभ और दूसरे चरण मैं करुणा के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉक डाउन के दौरान किसानों,श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियो को राहत प्रदान करना है। साथ ही ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्सहित किया जाएगा।

*घर में बने मास्क का इस्तेमाल करना होगा अनिवार्य*
कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर घर पर बने मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित दिशा-निर्देश के अनुसार कार्यालय को सैनिटाइजर उपलब्ध कराने,गाइडलाइन के अनुसार शिफ्ट चलाने एवं थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।

*इमरजेंसी में वाहनों को शर्तों के साथ इजाजत*
-इमरजेंसी के हालात में ड्राइवर के अलावा फोर व्हीलर में सिर्फ एक ही व्यक्ति रहेगा
- दुपहिया पर केवल एक ही सक्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना
- कोई शख्स क्वॉरेंटाइन किया गया है और उसके बावजूद भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी
- जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम, एलपीजी गैस, दवाइयों, खाद्य पदार्थ के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत दी गई है
- सभी ट्रकों और गुड कैरीयस व्हीकल को छूट दी गई है, ठीक-ठाक में दो ड्राइवर और एक हेल्पर रहेंगे
- इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों का भी छूट दी गई है साथ ही हाईवे पर ढाबों को भी छूट दे दी गई है ताकि ट्रक चालकों को दिक्कत ना हो।
- रेलवे की माल गाड़ियों को छूट बरकरार
- सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चैन को इजाजत
- किराने की दुकान, फल, सब्जी  मीट-मांस,मछली, दूध,डेयरी पोल्ट्री फार्म ,पशु चारा की दुकानों को छूट बरकरार
- प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच व केबल सर्विस को भी छूट
- आईटी से जुड़ी कंपनियों को 50% स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति (जोखिम भरे क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति नहीं)
- ई-कॉमर्स की कंपनियों व उनके ऑपरेटर की गाड़ियों को छूट उसके लिए इजाजत लेनी होगी
- सरकारी काम में लगी डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत
- प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेस को इजाजत

*कृषि और पशुपालन क्षेत्र में छूट*
-खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेगी किसानों और कृषि मजदूरों को फसलों की कटाई से जुड़े काम करने की छूट रहेगी
- कृषि उपकरणों की दुकाने उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेगी
- खाद,बीज,कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेगी इन की दुकानें खुली रहेगी
- कटाई से जुड़ी मशीनो के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं होगी
- मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेगी
- दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी
- मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट चालू रहेंगे
*ग्रामीण रोजगार के लिए छूट*
-मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी
- मनरेगा के कामों कोसोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए कार्य किया जाएगा 

-मनरेगा में सिंचाई और वाटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी


*इन निर्माण गतिविधियों को छूट*
- सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट,जहां भीड़ नहीं हो
-सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, बिल्डिंग निर्माण को छूट
-ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों समेत) को छूट
-रिन्यूएबल एनर्जी के निर्माण को छूट
- शहरी क्षेत्रों में भी कंस्ट्रक्शन वर्क को छूट लेकिन सिर्फ उन्हीं को जहां साइट पर ही वर्क उपलब्ध है


*इन चीजों पर 3 मई तक पाबंदी*
-बस ,मेट्रो, हहवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा
- स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे
- शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, मॉल ,सिनेमा हॉल ,थिएटर ,पारक ,पुल और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे
- सामाजिक, राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक रहेगी।
- दाह संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं रहेगी


*हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं*
कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी ।आवश्यक सामानों की होम डिलीवरी होगी ।एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ की ही आवाजाही होगी।


*20 अप्रैल के बाद सशर्त मिलेगी रियायत*
जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे,उन्हें रियायत मिल सकती है| इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी| इस समीक्षा के बाद कुछ इलाकों में मामूली रियायत दी जाएगी, रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किये जायेंगे, ताकि ऑफिस, वर्कपैलेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके।