--तीन महीने तक ड्रा न करने पर भी नहीं रूकेगी पैंशन : उपायुक्त
रेवाड़ी, 12 अप्रैल(नवीन शर्मा) हरियाणा सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दी जाने वाली पैंशन के नियमों में छूट देने का निर्णय लिया है। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने कहा कि यदि कोई लाभार्थी लॉकडाउन के चलते बैंकों व डाकघरों में जाकर बायोमैट्रिक या वाउचर से पैंशन नहीं निकलवा पाते हैं तो भी विभाग द्वारा उनकी पैंशन रोकी नहीं जाएगी। उन्होंने स्पष्टï किया कि ये आदेश आगामी 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेंगे।
उपायुक्त ने विभिन्न प्रकार की पैंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का आह्वïान किया कि वे लॉकडाउन व सामाजिक दूरी के नियमों का पूर्णरूप से पालन करें। पैंशन लेते समय कम से कम छह फीट की दूरी बनाए रखें और मास्क पहनकर जाएं, बार बार साबुन से हाथ धोंए। उन्होंने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लाभार्थी 30 जून तक कभी भी बैंकों व डाकघरों के माध्यम से अपनी पैंशन प्राप्त कर सकते हैं।
जिला में विभिन्न पैंशन योजनाओं के 100342 लाभपात्र
जिला रेवाड़ी में कुल 100342 लाभार्थी विभिन्न प्रकार की सामाजिक पैंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से 64089 लाभार्थी वृद्वावस्था सम्मान भत्ता, 23238 लाभार्थी विधवा पैंशन, 4840 लाभार्थी दिव्यांग पैंशन, 6297 लाभार्थी निराश्रित बच्चों की पैंशन तथा 1878 लाभार्थी लाडली पैंशन पैंशन प्राप्त कर रहे हैं।