Sunday, 19 April 2020

रेवाड़ी में 20 अप्रैल से रियायत नहीं , अभी स्थिति ज्यो कि त्यों रहेगी- जिलाधीश

- रियायत के लिये रेवाड़ी जिले के उद्योगों को करना होगा अनुमति के लिए आवेदन
रेवाड़ी 19 अप्रैल(नवीन शर्मा) जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने आज स्पष्ट किया कि रेवाड़ी  जिला में फिलहाल 20 अप्रैल से किसी प्रकार की छूट या रियायत नहीं दी जा रही और स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी, अर्थात जिन उद्योगों को आवश्यक सेवाओं के तहत पहले से मंजूरी प्राप्त है, वे उद्योग ही संचालित रहेंगे ।
आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में श्री सिंह ने कहा कि रेवाड़ी जिला में स्वतः ही 20 अप्रैल सोमवार से किसी नए उद्योग अथवा फैक्ट्री के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं के तहत जो उद्योग लॉक डाउन में पहले से चल रहे थे, उनका संचालन जारी रहेगा।
जिलाधीश ने कहा कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार जो उद्योग अथवा संस्थान स्वयं को संचालन का पात्र मानते हैं,  ऐसे  इच्छुक व्यक्ति,उधमी या संस्थान को सरल हरियाणा पोर्टल saralharyana.gov.in   पर ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति लेनी होगी। अनुमति कार्य के लिए हेल्प लाइन नंबर 1950 से भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। जिला की वेबसाइट www.rewari.gov.in पर भी डिटेल उपलब्ध हैं।  जिलाधीश ने कहा कि यह स्पष्ट है कि तब तक रेवाड़ी जिला में स्थिति  लॉक डाउन की अवधि जैसी ही बनी रहेगी। यह आपको व आपके परिवार को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए निर्णय लिया गया है। लॉक डाउन की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।