Friday, 10 April 2020

लॉक डाउन को लेकर प्रशासन हुआ सख्त// मास्क नहीं लगाने पर होगी कार्यवाही// विभिन्न धाराओं के तहत होगा मामला दर्ज

-- लॉकडाउन को लेकर प्रशासन हुआ और सख्त 
बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकल सकते : जिलाधीश
--मास्क नहीं लगाने पर आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 188 के तहत की जाएगी कार्यवाही
रेवाड़ी, 10 अप्रैल(नवीन शर्मा) जिला में कोरोना की रोकथाम व बचाव के लिए जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने लॉकडाउन की और ज्यादा सख्ती  से पालना करवाने के आदेश जारी किए हैं। जिला में कोई भी नागरिक बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकल सकता। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के मद्देनजर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 34 में प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला की राजस्व सीमा में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। जिलाधीश ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए जनहित में यह आदेश जारी किए गए हैं।  घर से बाहर किसी भी काम के लिए निकलने वाले व्यक्ति ने यदि मुंह पर मास्क नहीं लगाया होगा। तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 188, 269 और 270 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये आदेश 11 अप्रैल प्रात: 9 बजे से लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
जिलाधीश ने कहा कि उक्त आदेश सभी पर लागू होंगे। किसी प्रकार के वाहन में यात्रा करते समय भी जिला की राजस्व सीमा में मास्क पहनना अनिवार्य है। अस्पताल, मार्केट, ऑफिस, वर्कप्लेस, आदि पर जाते समय व वर्क करते समय अपने मुंह पर मास्क लगाएं। उन्होंने मैनेंजमेंट, विभागाध्यक्षों, एम्पलोयर को आदेशों की दृढ़ता से पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सावधानी बरतने से ही लोगों का बचाव है, ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह पालन करें। 
जिला की सीमाओं पर और ज्यादा चौकसी बढ़ाने के आदेश ।
जिलाधीश ने जिला में दूसरे राज्यों व जिलों से हो रहे अनावयश्क आवागमन की रोकथाम के लिए और ज्यादा सजग व सर्तक होकर कार्य करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए हैं। जिलाधीश ने कहा कि जिला में अभी कोरोना से सेफ है। भविष्य में भी जिला कोरोना से सेफ रहे इसके लिए जिला की राजस्व सीमा में दूसरे  प्रदेशों व जिलों  से होने वाले अनावश्यक आवागमन को रोकना होगा। जिलाधीश ने पुलिस को और ज्यादा सख्ती से लाकडाउन की अनुपालना क रवाने के आदेश दिए हैं।