-प्रवेश मैडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर
--सैनिटाइजर व मास्क की निर्धारित रेट से अधिक कीमत पर बिक्री कर रहा था मैडिकल स्टोर संचालक
--कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा : जिलाधीश यशेन्द्र सिंह
रेवाड़ी 1अप्रैल(नवीन शर्मा)जिलाधीश यशेन्द्र सिंह के आदेशों की अनुपालना करते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए एक मैडिकल स्टोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों से अधिक रेट पर सैनिटाइजर व मास्क की बिक्री करने पर प्रवेश मैडिकल स्टोर नंदरामपुरबांस रोड़ धारूहेड़ा के संचालक प्रवेश कुमार पुत्र रमेश कुमार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
डीएफएससी ने अशोक कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से सैनिटाइजर की 100 एमएएल की शीशी की कीमत 50 रुपए निर्धारित की हुई है जबकि प्रवेश मैडिकल स्टोर संचालक प्रवेश कुमार 100 एमएल सैनिटाजर की शीशी के लगभग 190 रुपए वसूल रहा था। इसी प्रकार मास्क भी निर्धारित कीमत 10 रुपए के 20 रुपए मैडिकल स्टोर संचालक द्वारा वसूल किए जा रहे थे। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि जिला में आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की कालाबाजारी को किसी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। आगे भी विभागीय टीमों द्वारा चैंकिंग अभियान जारी रहेगा।