--- जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कार्य शुरू करने के लिए लेनी होगी पूर्व अनुमति
--सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन व लॉकडाउन के अन्य नियमों की करनी होगी पालन
रेवाड़ी, 19 अप्रैल(नवीन शर्मा) जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर तीन मई 2020 तक लागू किए गए लॉकडाउन की अनुपालना में सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन के अनुसार कुछ क्षेत्रों को सशर्त छूट दी गई है। लॉक डाउन में दी गई छूट का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति,उधमी या संस्थान को प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। बिना पूर्व अनुमति के कोई भी कार्य लाकडाउन में शुरू नहीं किया जा सकता। बिना पूर्व अनुमति के कार्य शुरू करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की अवहेलना मानी जाएगी और आरोपी के विरुद्ध कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने कहा कि इच्छुक व्यक्ति,उधमी या संस्थान को सरल हरियाणा पोर्टल saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति लेनी होगी। अनुमति कार्य के लिए हेल्प लाइन नंबर 1950 से भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। जिला की वेबसाइट www.rewari.gov.in पर भी डिटेल उपलब्ध हैं।
पहले की भांति बंद रहेंगे
जिलाधीश ने कहा कि पब्लिक परिवहन, रेल व हवाई सेवाएं, बिना अनुमति के अंतर जिला व राज्य के बीच आवागमन, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, किसी भी प्रकार का आयोजन , सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं है। राजनीतिक,धार्मिक,शैक्षणिक,सांस्कृतिक,खेल व अन्य किसी भी प्रकार के आयोजन पर भी रोक रहेगी। लॉकडाउन-2 में भी टैक्स, ऑटो, कैब सेवाओं को पूरी तरह बंद रखा गया है। जिला में स्कूल-कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान भी 3 मई तक बंद रहेंगे। हालांकि विद्यार्थी ई-लर्निग के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो।
चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा एक शख्स
सरकार ने आदेशों में कहा है कि आवश्यक सेवाओं के प्रयोग में लाए जा रहे चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा एक शख्स को बैठने की अनुमति होगी। वहीं, दोपहिया पर सिर्फ एक को अनुमति होगी. क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर आईपीसी 188 का केस दर्ज होगा।
आवश्यक सेवाओं को जारी रहेगी लॉकडाउन में छूट
जिलाधीश ने कहा कि लॉकडाउन में गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार पहले की तरह ही सभी प्रकार की मेडिकल सेवाएं चालू रहेंगी। इनमें आयुष सेवाएं, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा मेडिकल लैब, कलेक्शन सेंटर, दवाईयों की दुकान, पशु चिकित्सालय, अस्पतालों को सेवाएं दे रही कंपनियां को भी लॉकडाउन से छूट रहेगी। मैडिकल उत्पाद से संबंधित कंपनियां भी शामिल हैं। बैंक की शाखाएं चालू रहेंगी। एटीएम भी खुले रहेंगे। इसके साथ ही बीमा कंपनियां खुली रहेंगी।
कृषि से जुड़े कामों में रियायत
जिलाधीश ने कहा कि सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे रखी है। किसानों को अपनी फसल काटने और बिजाई करने की छूट दी गई है। साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है। कृषि यंत्रों के आवागमन,रिपेयर व स्पेयर्स की दुकान,कस्टमर हायरिंग सेवाएं, खाद, बीज व दवाईयों के उत्पाद, डिस्ट्रीब्यूशन, क म्बाईन मशीनों के अंतर राज्यीय आवागमन, मछली पालन से जुड़े कार्य, पशु पालन से जुड़े कार्य को लॉकडाउन से छूट पहले की भांति जारी रहेगी।
मनरेगा में काम होगा
लॉकाडउन 2 में सरकार ने मनरेगा के तहत दिहाड़ी मजदूरों को काम करने का मौका देने का फैसला लिया है। श्रमिकों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए सभी तरह के निर्माण गतिविधियों को छूट दी गई है। इनमें भवन निर्माण, सडक़ निर्माण और सिंचाई परियोजना आदि में छूट दी गई है।
इन कामों में रियायत
जिलाधीश ने कहा कि जारी गाइडलाइंस के अनुसार, मनरेगा के सभी कार्यों को भी सामाजिक दूरी के साथ अनुमति, कृषि संबंधी सभी गतिविधियां, फिशरीज और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियां, बैंकिंग गतिविधियां, सभी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम आदि ऑनलाइन शिक्षण, जरूरी सामानों की आवाजाही, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और इससे संबंधित सेवाएं, ई-कॉमर्स कंपनियां, कुरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, (होटल व लॉज को, मैडिकल स्टॉफ, आपात कार्य कर रहे स्टॉफ व लॉकडाउन के कारण ठहरे हुए ग्राहकों) के लिए आदि चीजों में छूट मिलेगी।
गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट, जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी, सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर को इजाजत।
रेलवे की मालगाडिय़ों को छूट बरकरार रहेगी, सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन को इजाजत, किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार रहेगी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट, साथ ही आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं), ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाडिय़ों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी, सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत, प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज को इजाजत, बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी। बैंक, एटीएम और उससे जुड़ी हुई सेवाओं को पहले जैसी छूट मिलती रहेगी। ग्राम स्तर पर सीएससी सेंटर, हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किए जाने का निर्देश है। ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
उद्योगों को भी सशर्त राहत
जिलाधीश ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में चल रही औद्योगिक ईकाइयां यानि नगर निगम या परिषद की सीमा से बाहर, एसईजेड, ईओयू, इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में चल रही औद्योगिक ईकाइयों को श्रमिकों को अंदर , साथ लगती बिल्डिंग या फिर सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए स्वयं की परिवहन प्रणाली, ईंट भट्ïठे शहर की सीमा से बाहर को राहत दी जा रही हैं। पैकेजिंग मैटेरियल, आईटी निर्माण, फुड प्रोसिंग प्लांट या यूनिट, दवाई निर्माण कंपनी आदि को पहले ही छूट दी गई है। ई-कामर्स कंपनियों के वाहनों को कंपनी के कार्य के लिए पास के साथ अनुमति होगी।
इन निर्माण गतिविधियों को छूट
सडक़ की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो, सडक़ निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, बिल्डिंग निर्माण को छूट, ग्रामीण क्षेत्र में सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रॉजेक्ट्स (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों समेत) को छूट, रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के निर्माण को छूट, शहरी क्षेत्रों में भी कंस्ट्रक्शन वर्क को छूट लेकिन सिर्फ उन्हीं को जहां साइट पर ही वर्कर उपलब्ध हैं, मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी, दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी, मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट चालू रहेंगे।
गाइडलाइन के मुताबिक स्पेशल इकनोमिक जोन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप में उद्योग शुरू होंगे। हालांकि यह छूट तभी मिलेगी जब कर्मियों को वहीं रहने या आस-पास की इमारतों में रहने का इंंतजाम करें और अन्य एसओपी का पालन करना होगा और जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोई छूट नहीं
जिलाधीश ने कहा कि कोरोना के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोई छूट नहीं दी गई है। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। हॉट स्पॉट की पहचान स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा। हांलाकि रेवाड़ी में हॉटस्पॉट नहीं है। कुंड के साथ लगते कुछ गांवों को कनटेनमेंट जोन में रखा गया है इसलिए इन गांवों में भी फिलहाल कोई छूट प्राप्त नहीं होगी।
मास्क पहनना व सोशल डिस्टेनसिंग अनिवार्य
जिलाधीश ने कहा कि नागरिक बिना मास्क पहने घर से बाहर न निकलें। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। घर से बाहर किसी भी काम के लिए निकलने वाले किसी व्यक्ति ने यदि मुंह पर मास्क नहीं पहना होगा तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 188, 269 और 270 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से जिला में गाइडलाइन की पालना के लिए सम्बंधित अधिकारिओं व विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। गाइडलाइन की अवेहलना करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
बाक्स:
जिलाधीश ने कहा कि जिला स्तर पर विभागीय, बोर्ड और कोरपोरेशन के अंतर्गत ग्रुप ए व बी वर्ग के सभी अधिकारी अपने -अपने कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। जबकि ग्रुप सी व डी के 33 प्रतिशत कर्मचारी साप्ताहिक रोस्टर वाइज अपने -अपने कार्यालयों में हाजिर रहेंगे। कार्यालयों में सामाजिक दूरी, मास्क,सैनिटाईजेशन का पूरा ध्यान रखना होगा। सरकार ने स्पष्टï किया है कि जिलाधीश आवश्यकतानुसार कोविड-19 की रोकथाम के लिए जिला में कार्यरत किसी भी विभाग के स्टॉफ को कार्यालय में हाजिर होने के आदेश पहले की भांति जारी करते रहेंगे।
राजस्व विभाग को भू रजिस्ट्रेशन करने की छूट
जिलाधीश ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत डिलवरी आफॅ कॉपी ऑफ रेवेन्यू रिकार्ड, रजिस्ट्रेशन डीड, मुटेशन का इंदराज व सत्यापन,शपथ पत्र का सत्यापन, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। छूट में कनटेनमेंट एरिया शामिल नहीं होगा।
जिलाधीश ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी आपदा प्रबंधन का कार्य भी कर रहे हैं , इसलिए सेल डीड पंजीकरण का कार्य दोपहर बाद दो बजे से शाम चार बजे तक होगा। अन्य प्रमाण पत्र, मुटेशन आदि का कार्य चार से पांच बजे तक होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए आवेदक पहले ऑनलाइन परमिशन लेना होगा। ऑनलाइन अपॉएंटमेट ही पास का कार्य करेगा। ऑनलाइन अपॉएंटमेंट अपने संबंधित तहसलीदार से केवल बेचने वाले या खरीददार को ही मिलेगा। किसी अन्य को नहीं। वर्क प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए
भू पंजीकरण की संख्या भी तय की गई है।