-कीटनाशक, बीज, उर्वरक व कृषि यंत्रों की दुकानें नौ से शाम चार बजे तक खुलेंगी : जिलाधीश
--अखबारों के वैंडर्स व हॉकर्स को प्रात: चार बजे से लेकर सुबह नौ बजे तक सातों दिन कार्य की अनुमति
--रेस्टोरेंट, बेकरिज स्वीट शॉप, हलवाई आदि को नंबरिंग व कलर कोङ्क्षडग पैटर्न पर होम डिलवरी व ब्रिकी करने की छूट
--रेहडियां, टी-स्टॉल व जूस शॉप की दुकानें आगामी आदेशों तक रहेंगी बंद
रेवाड़ी 8 मई(नवीन शर्मा) जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने आदेश जारी करते हुए लॉकडाउन के दौरान कीटनाशक, बीज, उर्वरक व कृषि यंत्रों की दुकानों को सोमवार से शनिवार तक खोलने की अनुमति दी है। फसल बिजाई के सीजन को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त समान की दुकाने प्रात: नौ बजे से लेकर शाम चार बजे तक खुलेंगी। इसके अतिरिक्त जिलाधीश ने सभी अखबारों के वैंडर्स व हॉकर्स को सप्ताह के सभी दिनों में प्रात: चार बजे से लेकर सुबह नौ बजे तक कार्य करने की छूट के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि रेस्टोरेंट, बेकरी, स्वीट शॉप, हलवाई व इसी प्रकार क दुकानों को होम डिलीवरी व ब्रिकी के लिए एक, दो, तीन नंबरिंग पैटर्न पर कार्य करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन दुकानों में बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि रेहडियां, टी-स्टाल, जूस शॉप आदि आगामी आदेशों तक बंद रहेंगी।
जिलाधीश ने कहा कि उपरोक्त दुकानों को छूट की अनुमति इस आधार पर दी गई है कि चार मई 2020 को जिलाभर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में खोली गई दुकानों की तरह इन दुकानदारों को भी लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों की अनुपालना करनी होगी।