Friday, 8 May 2020

लोग घबराएं नहीं , कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों में सहयोग करें- बोले जिलाधीश यशेन्द्र सिंह

रेवाड़ी के सेक्टर चार में  तीन कोविड-19 पॉजिटिव केस कंफर्म : जिलाधीश
- कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कनटेनमेंट व बफर जोन घोषित 
रेवाड़ी, 9 मई(नवीन शर्मा) जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि रेवाड़ी के रिहायशी सेक्टर चार में तीन नागरिक कोविड-19 पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। लोग घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेनसिंग की अनुपालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन और जिलावासी मिलकर जिला रेवाड़ी में  कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने में सक्षम हैं। सभी मिलकर प्रयास करेंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि हम सफल होंगे।
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेक्टर चार में कोविड-19 पॉजिटिव केस मिलते ही कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए कनटेनमेंट जोन व क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिए हैं।
कनटेनमेंट जोन 
1.पायलेट चौक से जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय मार्स हास्पिटल तक 2.मार्स हास्पिटल से महावीर सैनी के घर तक, कमला नगर कोनसीवास रोड पक्का नाला के साथ 3. महावीर सैनी के घर ,कमला नगर, कोनसीवास रोड से पोसवाल चौक 4. पोसवाल चौक से पायलेट चौक तक । इस क्षेत्र में तीनों रोड के बीच का पूरा क्षेत्र  व पक्का नाला, सेक्टर चार, शक्ति नगर, कृष्णा नगर का हिस्सा, कमला नगर का हिस्सा व पीवरा की ढाणी का हिस्सा शामिल है। कनटेनमेंट जोन की तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है।
कनटेनमेंट एरिया को किया गया सील
जिलाधीश ने कोविड-19  प्रोटोकॉल के तहत कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील करने के आदेश दिए गए हैं ताकि कोरोना के संक्रमण को  फैलने से रोका जा सके। कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने,आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार ,सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोट टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। 
केनटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण , जिला खादय एवं आपूर्ति विभाग द्वारा घर-घर आवश्यक खादय सामग्री पंहुचाने की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि कनटेनमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निबार्ध रूप से जारी रखने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी नागरिक कोई परेशानी न हो। जिलाधीश ने कहा कि घबराएं नहीं, प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना से सुरक्षित रहें।