गांव रतनथल, भैरमपुर, बास, उष्मापुर, कन्हौरा व हासावास कन्टेनमेंट जोन घोषित, 21 गांव बफर जोन में शामिल : जिलाधीश
--जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए घोषित किए कंटेनेमेंट व बफर जोन
--लोग घबराएं नहीं, कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों में सहयोग करें-बोले जिलाधीश यशेन्द्र सिंह
रेवाड़ी, 14 मई(नवीन शर्मा)जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि कोसली उपमंडल के गांव रतनथल में एक कोविड-19 पॉजिटिव केस मिलते ही कोविड-19 वायरस के संक्रमण व फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वे घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेङ्क्षसग की अनुपालना करते हुए प्रशासन का साथ दें। प्रशासन और जिलावासी मिलकर जिला रेवाड़ी में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण व फैलाव को रोकने में सक्षम हैं। सभी मिलकर प्रयास करेंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि हम जरूर सफल होंगे।
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोसली उपमंडल के छह गांवों रतनथल, भैरमपुर, बास, उष्मापुर, कन्हौरा व हासावास को कोविड-19 पॉजिटिव केस मिलते ही कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कंटेनेमेंट जोन घोषित कर दिया गया है जबकि अन्य 21 गांवों को बफर जोन घोषित किया गया है।
कंटेनेमेंट एरिया को किया गया सील
जिलाधीश ने बताया कि उपमंडल कोसली गांव रतनथल, भैरमपुर, बास, उष्मापुर, कन्हौरा व हांसावास को कंटेनेमेंट जोन घोषित किया गया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कंटेनेमेंट जोन को पूरी तरह सील करने के आदेश दिए गए हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कन्टेनमेंट जोन को पूरी तरह सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने,आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोट टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधीश ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कन्टेनमेंट जोन में मैडिकल प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वायरस की चैन को तोडऩे के लिए सभी उपायों को अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं।
कंटेनेमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण, जिला खादय एवं आपूर्ति विभाग और बीडीपीओ नाहड़ को घर-घर आवश्यक खाद्य सामग्री पंहुचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधीश ने कहा कि कंटेनेमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निबार्ध रूप से जारी रखने के संबधित विभागों को आदेश दिए हैं ताकि कंटेनेमेंट जोन में किसी भी नागरिक कोई परेशानी न हो। जिलाधीश ने कहा कि नागरिक घबराएं नहीं, प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना से सुरक्षित रहें।
जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की चैन को तोडऩे के लिए एहतियात के तौर पर कन्हौरी, सुर्खपुर, जखाला, मुबारिकपुर, गादला, गुरावड़ा, मालियाकी, जीवड़ा, पाल्हावास, चांदनवास, पैहराजवास, सैदपुर, कुतुबपुरी, सुर्खपुर टप्पा कोसली, शादीपुर, अहमदपुर पड़तल, गुडियानी, भूरियावास, कान्हड़वास, मुंदड़ा व सुमा खेड़ा गांव बफर जोन में शामिल किए गए हैं।
जिलाधीश ने कहा कि कंटेनेमेंट जोन में सभी संबंधित विभागों की डयूटी आदेशित कर दी गई है। कंटेनेमेंट व बफर जोन के ओवरऑल प्रभारी अधिकारी एसडीएम कोसली कुशल कटारिया होंगे। कंटेनेमेंट व बफर जोन में उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने का आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंड का भागी होगा।
फोटो कैप्शन: यशेन्द्र सिंह जिलाधीश रेवाड़ी।
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