Sunday, 3 May 2020

शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक अनावश्यक आवागमन पर रोक: जिलाधीश

शाम सात बजे के बाद नहीं खुलेंगी अनुमति प्राप्त कोई दुकान
रेवाड़ी, 3 मई(नवीन शर्मा)जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार जिला की राजस्व सीमा में 17 मई 2020 तक लॉकडाउन की समयसीमा बढ़ाई गई है। दा क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसिजर 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों के तहत कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से बचाव , जनहित, आमजन के स्वास्थ्य के प्रति सजगता, स्वच्छता, व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक जिला की राजस्व सीमा में व सीमा से बाहर जाने वालों पर अनावश्यक आवागमन व आवाजाही पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंद लागू किया गया है। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक किसी भी प्रकार से अनावश्यक आवागमन, घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। जिलाधीश ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान खुल रही दुकानें भी सात बजे तक बंद हो जाएंगी। 
जिलाधीश ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु  के व्यक्ति , क्रॉनिक बिमारियों से पीडि़त व्यक्ति,गर्भवती महिला, दस वर्ष की आयु तक के बच्चों के बाहर या खुले में आने पर भी प्रतिबंद रहेगा। मैडिकल इंमरजेंसी व अतिआवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की छूट होगी। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। उपरोक्त आदेश जनहित में लागू किए गए हैं, अवहेलना करने पर आरोपी के विरूद्घ आईपीसी 1860 की धारा 188 , 269 व 270 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।