Monday, 11 May 2020

निजी स्थान पर भी प्लास्टिक कचरा जलाने पर लगेगा पांच सौ रूपए जुर्माना

निजी स्थान पर भी प्लास्टिक कचरा जलाने पर लगेगा पांच सौ रूपए जुर्माना: एडीसी
रेवाड़ी, 11 मई(नवीन शर्मा) कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव को लेकर गांवों में कचरा प्रबन्धन जरूरी है। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डा ने विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा दिए गए आदेशों पर सभी ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन के निर्देश जारी किए। हरियाणा पंचायती राज प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत गांव में निजी स्थान पर प्लास्टिक कचरा जलाने पर पांच सौ रूपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी ग्राम पंचायतों को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए हैं।
  अतिरिक्त उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता की शर्तों को नियन्त्रित करना जरूरी है। किसी भी महामारी को रोकने में उपचारात्मक एवं निवारक उपचार करने होते हैं। कोविड-19 महामारी संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी ग्राम पंचायतों को अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने ग्राम पंचायतों को पर्यावरण की शुद्वता एवं सुन्दरता के लिए प्लास्टिक कचरे के सही निपटान के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यदि कोई ग्राम पंचायत नियमों की पालना नही करती है तो हरियाणा पंचायतीराज अधिनियम में  प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत ठोस कचरा जैसे प्लास्टिक, पॉलिथिन इत्यादि फैलाने के दौरान जुर्माना लगाने के अधिकार दिए गए हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त ने ग्राम पंचायत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन उपनियम 2019 के तहत ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि गांवों में किसी भी वस्तु को लपेटने के काम आने वाला प्लास्टिक जिसकी मोटाई 50 माईक्रोन से कम न हो। पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने उत्पादन का उपयोग, खाने या पीने की वस्तुओं के भण्डारण, ढुलाई, वितरण व पैकेजिंग मे न हो। तथा प्लास्टिक से निर्मित पाउच का उपयोग गुटका, पान मसाला व तम्बाकू के भण्डारण इत्यादि की पैकिंग या बिक्री के लिए नही किया जायेगा। प्लास्टिक कचरा जिसका पुन: नवीनीकरण किया जा सकता है, को पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्नवीनीकरण करने वाली यूनिट के पास भेजा जाएगा। पुनर्नवीनीकरण नहीं होने वाले प्लास्टिक कचरे को रिफ्यूल ड्राईव फ्यूल प्लांट या किसी अन्य तकनीकी के लिए भेजा जाएगा। किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के कचरे को खुले में नहीं जलाया जाएगा।
अतिरिक्त उपायुक्त के निर्देशानुसार बिना किसी लेबल के गलनशील प्लास्टिक की बिक्री करने वाले अधिकृत क्रेता/दुकानदार पर पांच सौ रूपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार से किसी भी निजी स्थान पर प्लास्टिक कचरा जलाने पर पांच सौ रूपए , सार्वजनिक स्थान पर प्लास्टिक कचरा जलाने पर एक हजार रूपए, संस्थान अथवा प्रतिष्ठान में प्लास्टिक कचरा जलाने पर दो हजार रूपए , इसके साथ-साथ प्लास्टिक कचरा फैलाने पर दो सौ रूपए जुर्माना, घरों से निकलने वाले कचरे से प्लास्टिक कचरे को अलग-अलग न करने पर सौ रूपए, फ्लैट/सोसायटी से निकलने वाले कचरे से प्लास्टिक कचरे को अलग-अलग न करने पर पांच सौ  रूपये, थोक कचरा उत्पादक/संस्थान से निकलने वाले कचरे से प्लास्टिक कचरे को अलग-अलग न करने पर दो हजार रूपए जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है।
फोटो कैप्शन : अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डा।
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