जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने अनलॉक-1 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनुपालना के साथ दी छूट
--सुबह नौ बजे से शाम आठ बजे तक मिली छूट
रेवाड़ी 8 जून(नवीन शर्मा)जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने सरकार के आदेशानुसार जिले में (कंटेनमेंट जोन को छोडक़र) मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार शॉपिंग मॉल खोलनेकी तुरंत प्रभाव से छूट दी है। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि शॉपिंग मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी को मानक संचालन प्रक्रिया की पालना करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाईट कफ्र्यू रहेगा, जिसकी सभी को पालना करनी होगी। आदेशों की अवहेलना करने वाला आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत दंड का भागी होगा।
ग्राहकों को कोविड-19 के बारे में जागरूक करें
जिलाधीश ने कहा कि शॉपिंग मॉल के एंट्री गेट पर हैंड सैनेटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग छह फीट यानि दो गज की दूरी की पूर्ण रूप से पालना होनी चाहिए। थूकना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। मॉल में कार्य करने वाले कर्मचारियों व अन्य स्टाफ को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा तथा मॉल में आने वाले सभी लोगों को भी एप डाउनलोड करवानी होगी। एप के बारे में जागरूकता नोटिस चस्पा करें ताकि ग्राहकों को इस बारे में जागरूक किया जा सके। एस्कालेटर पर ग्राहकों एक पायदान गैप रखना होगा।
बिना फेस मास्क मॉल में नहीं होगी एंट्री
जिलाधीश ने कहा कि मॉल में एंट्री करने वाले सभी लोगों को मुंह पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा चाहे वो वर्कर, कस्टमर या कोई भी विजिटर हो। बिना मास्क मॉल में एंट्री बैन रहेगी । उन्होंने कहा कि अधिक आयु के कर्मचारी, गर्भवती महिलाओं और क्रॉनिक बिमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को काम पर न बुलाया जाए।
मॉल में गेमिंग एक्टिविटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, सिनेमा हॉल रहेंगे बंद
जिलाधीश ने कहा कि मॉल में गेमिंग एक्टिविटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया व सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि मॉल में स्थित शॉप, स्टॉल कैफेटेरिया आदि पर दो गज की दूरी और 50 प्रतिशत से सीट खाली रखनी होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। एयरकंडीशनिंग व वेंटिलेशन का सीपीडब्ल्यूडी की गाइडलाइन के अनुसार उपयोग करना होगा।
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि उपरोक्त आदेशों व एसओपी की विस्तृत रूप से जानकारी लिए जिला रेवाड़ी की वेबसाइट https://rewari.gov.in/
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