--लोग घबराएं नहीं, कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों में सहयोग करें-बोले जिलाधीश यशेन्द्र सिंह
रेवाड़ी, 5 जून(नवीन शर्मा) जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सनसिटी एरिया रेवाड़ी में फ्लैट नंबर 22 एसएफ ईडब्ल्यूएस, फ्लैट नंबर आई-28 ईडब्ल्यूएस व ई-209-ई-213, न्यू आदर्श नगर रेवाड़ी, पूर्ण नगर रेवाड़ी व गांव हांसाका को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है जबकि अन्य 11 स्थानों को बफर जोन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा।
जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। जि़लाधीश ने कहा कि लोग घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी, मास्क का प्रयोग, खुले में न थूकना आदि नियमों की अनुपालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन और जिलावासी मिलकर जिला रेवाड़ी में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने में सक्षम हैं।
जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की चैन को तोडऩे के लिए सावधानी के तौर पर फ्लैट नंबर 29-55 ईडब्ल्यूएस व फलैट नंबर 54-88 ईडब्ल्यूएस, हंसनगर, कंपनी बाग, परशुराम कालोनी, पूर्ण नगर रेवाड़ी गली नंबर एक व चार, बालियर खुर्द, बालियर कलां, फदनी, स्वराज माजरा, मुंडिया खेड़ा को बफर जोन में शामिल किया गया हैं।
कंटेनमेंट जोन में डयूटी मजिस्ट्रेट किए नियुक्त
जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।
कंटेनमेंट जोन सनसिटी एरिया रेवाड़ी में फ्लैट नंबर 22 एसएफ ईडब्ल्यूएस, फ्लैट नंबर आई-28 ईडब्ल्यूएस व ई-209-ई-213 के लिए डा. सुशील कुमार सहायक प्रो. 9416408746 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, मनू कुमार सहायक प्रो. 9466373650 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा दीपक कुमार सहायक प्रो. 7056947351को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ सिटी राजदीप मौर 7056666121 होंगे।
कंटेनमेंट जोन न्यू आदर्श नगर के लिए योगेश जांगड़ा सहायक प्रो. 9034670006 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, राकेश भारती सहायक प्रो. 9416371288 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा कर्मवीर सहायक प्रो. 9467543045 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ माडल टाउन रेवाड़ी विरेन्द्र सिंह 7056666122 होंगे।
कंटेनमेंट जोन पूर्ण नगर रेवाड़ी गली नंबर दो व तीन के लिए राजेश सहायक प्रो. 9416747952 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, राजेश कुमार सहायक प्रो. 8683036133 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा रामनिवास सहायक प्रो. 9467643954 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ माडल टाउन रेवाड़ी विरेन्द्र सिंह 7056666122 होंगे।
कंटेनमेंट जोन गांव हांसाका के लिए धीरज सांगवान सहायक प्रो. 9416309000 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, मनीष जैन सहायक प्रो. 9416986866 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा अत्तर सिंह सहायक प्रो. 9416889804 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ सदर रेवाड़ी मनोज यादव 7056666123 होंगे।
जिलाधीश ने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग को कन्टेनमेंट जोन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वायरस की चैन को तोडऩे के लिए सभी उपायों को अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील करने, सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने, आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोर-टू-डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।
कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण डीएफएससी विभाग रेवाड़ी और ईओ नप द्वारा सनसिटी एरिया रेवाड़ी, न्यू आदर्श नगर रेवाड़ी, पूर्ण नगर रेवाड़ी तथा एफएससी विभाग रेवाड़ी और बीडीपीओ रेवाड़ी द्वारा गांव हांसाका में घर-घर आवश्यक खादय सामग्री पंहुचाने की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निर्बाध रूप से जारी रखने के संबधित विभागों को आदेश दिए हैं ताकि कन्टेनमेंट जोन में किसी भी नागरिक कोई परेशानी न हो।
जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी संबंधित विभागों की डयूटी आदेशित कर दी गई है। कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल प्रभारी अधिकारी एसडीएम रेवाड़ी होंगे। कन्टेनमेंट व बफर जोन में उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने का आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंड का भागी होगा।