Tuesday, 2 June 2020

अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक रोज खुलेंगी दुकानें, गाइडलाइन जारी

अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक रोज खुलेंगी दुकानें, गाइडलाइन जारी
रेवाड़ी, 2 जून (नवीन शर्मा)।
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने सरकार के आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन को छोडक़र अन्य दुकानों व बाजार के लिए लॉकडाउन में छूट देते हुए अनलॉक-वन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी को मानक संचालन प्रक्रिया की पालना करनी होगी।
मंगलवार को शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनो के प्रतिनिधियों ने जिलाधीश यशेन्द्र सिंह से कैंप कार्यालय में मुलाकात की थी। व्यापारिक संगठनों ने भरोसा दिलाया है कि रेवाड़ी जिला के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना की जाएगी। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा जारी एसओपी की अनुपालना करते हुए सहयोग किया जाएगा। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्ïडा, एसडीएम रेवाड़ी रविंद्र यादव भी मौजूद रहे।
यशेन्द्र सिहं ने कहा कि जिला में मैडिकल स्टोर और दूध बूथ व डेयरी की दुकानों को छोडक़र अन्य सभी दुकानें व प्रतिष्ठïान रविवार को बंद रहेंगे। जिलाधीश ने जिला में सोमवार से शनिवार तक रोजाना सभी दुकानों को खोलने की स्वीकृति दी है। रविवार को ये दुकानें बंद रहेगी।
उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां लागू रहेंगी। जबकि अन्य क्षेत्रों में सशर्त दुकानें खोलने की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्धारित नियमों की अनुपालना करते हुए अब दूध बूथ, डेयरी शॉप सप्ताह के सातों दिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। जबकि फार्मेसी, केमिस्ट शॉप, अस्पताल, नर्सिंग होम व क्लीनिक्स आदि सातों दिन खोलने के छूट रहेगी तथा इन पर समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं होगी। 
जिलाधीश ने कहा कि थोक सब्जी मंडियां व न्यूज पेपर वैंडर्स व हॉकर सोमवार से रविवार प्रात: 4 से सांय 7 बजे तक खुलेंगे। उन्होंने स्पष्टï किया कि अन्य दुकानें सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि बाजारों के संबंध में दिए गए नए दिशा निर्देशों की पालना के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। अगर कहीं भी किसी दुकानदार ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश ने कहा कि दुकान पर सैनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकानदार, सहायकों और ग्राहकों सहित पांच से अधिक व्यक्ति किसी भी दुकान में एक समय में मौजूद न हों। दुकान के बाहर कोई भी सामान दुकानदार द्वारा नहीं रखा जाए। ग्राहकों को किसी भी दुकान / रेहड़ी के सामने अपने वाहन (दोपहिया और चार पहिया वाहन) नहीं खड़े करने चाहिए बल्कि इन वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थानों पर पार्क करें, पैदल चलकर बाजार में दुकानों पर खरीददारी करें।दुकानदारों को अपने कर्मचारियों सहित स्वयं आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा तथा अपनी दुकान के सामने भी इस एप के बारे में जागरूकता नोटिस चस्पा करें ताकि ग्राहकों को भी इस बारे में जागरूक किया जा सके।
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि सभी नागरिकों को पहले की तरह ही पूरी जिम्मेदारी के साथ कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में प्रशासन का सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि जिला में रात्रि नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रात्रि कफ्र्यू जारी रहेगा तथा इस दौरान अति आवश्यक कार्य को छोडक़र घर से बाहर निकलने और मूवमेंट करने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि मास्क पहनकर घर से अति आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें और बाहर एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखें।