-डाक्टर के परामर्श के बिना नहीं बिकेंगी हायड्रोक्सीक्लोरोक्यूइन व क्लोरोक्यूइन
- जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने जनहित में लागू की पाबंदी
रेवाड़ी, 26 मार्च(नवीन शर्मा) जिलाधीश यशेंद्र सिहं ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जनहित में भारतीय दंड आचार संहिता 1973 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला की राजस्व सीमा में तुरंत प्रभाव से हायड्रोक्सीक्लोरोक्यूइन व क्लोरोक्यूइन की डॉक्टर के परामर्श के बिना बिक्री पर तुंरत प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एडवाइजरी और हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के हित में यह पाबंदी लागू की गई है। कैमिस्ट को पंजीकृत मैडिकल प्रेक्टिसनर के परामर्श पर उपरोक्त दवाई की बिक्री कर सकते हैं साथ ही कैमिस्ट को बिक्र ी का पूरा रिकार्ड रखना अनिवार्य है। उन्होंने सभी कैमिस्ट व ड्रग्स्टि को निर्देश दिए कि ड्रग्स एवं कोस्मैटिकस एक्ट 1940 के तहत इन आदेशों की सख्ती से पालना करना सुनिश्चित करें।
जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा कि पुलिस अधीक्षक, संबंधित एसडीएम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट व जिला ड्रग्स नियंत्रण अधिकारी इन आदेशों की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।