रेवाड़ी, 8 जुलाई (नवीन शर्मा), जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा सरकार के आदेशों की अनुपालना में जिला की राजस्व सीमा में कार्यरत सभी पब्लिक व प्राईवेट अस्पतालों में 25 प्रतिशत बैड कोविड-19 मरीज के लिए आरक्षित रखने होंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए पब्लिक व प्राईवेट अस्पतालों को 25 प्रतिशत बैड के साथ मैडिकल स्टॅाफ, दवाई, आईसीयू सहित अन्य चिकित्सा सुविधाएं भी शामिल हैं।
जिलाधीश ने कहा कि महामारी एक्ट 1897 व आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 उपधारा दो के तहत सभी प्राईवेट अस्पतालों को 25 प्रतिशत बैड स्टॉफ व चिकित्सा उपकरणों व दवाई सहित कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रखते हुए प्राइवेट अस्पताल संचालकों को प्रतिदिन सिविल सर्जन कार्यालय को सूचित करने व अस्पताल के गेट पर सुबह दस बजे व शाम को छह बजे कोविड -19 मरीज के लिए आरक्षित भरे हुए बैड व रिक्त बैड की सूची प्रदशित करना अनिवार्य होगा।
जिलाधीश ने कहा कि सभी प्राईवेट में आरक्षित किए गए बैड की जानकारी एन आई सी द्वारा आनॅलाइन पोर्टल https://rewari.gov.in/ भी अपडेट की जाएगी ताकि कोरोना की रोकथाम व ईलाज के लिए किए जा रहे प्रबंधों की बेहतर तरीके से निगरानी की जा सके। जिलाधीश ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी को सहयोग करना होगा।