Sunday, 19 July 2020

नगर परिषद लिमिट रेवाड़ी शहर, नगर पालिका लिमिट धारूहेडा शहर तथा नारायण विहार, भगवान सिंह कालोनी व निरंजन कालोनी 20 व 21 जुलाई को रहेगी बंद : जिलाधीश

रेवाड़ी 19 जुलाई(नवीन शर्मा) जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने जिला में बढ़ते हुए कोरोना केस की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व एपेडमिक एक्ट में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद लिमिट रेवाड़ी शहर, नगर पालिका लिमिट धारूहेडा शहर तथा धारूहेडा के साथ लगती नारायण विहार, भगवान सिंह  कालोनी व निरंजन कालोनी को 20 व 21 जुलाई को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान अधिक कोरोना केस वाले एरिया का विशेष सैनिटाईजेशन होगा। दो दिन तक चलने वाले सैनिटाईजेशन अभियान के दौरान नगर परिषद लिमिट रेवाड़ी शहर, नगर पालिका लिमिट धारूहेडा शहर तथा धारूहेडा के साथ लगती नारायण विहार, भगवान सिंह  कालोनी व निरंजन कालोनी पूर्ण रुप से बंद रहेगी। इस दौरान अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम, फार्मेसी, कैमिस्ट शॉप खुली रहेंगीं जबकि किराना, फल व सब्जी की दुकानें (प्रात: 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक) खुली रहेंगीं। ये आदेश इंडस्ट्रीज और सरकारी व निजी कार्यालयों पर लागू नहीं होंगें। 
 जिलाधीश ने बताया कि प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्घ आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को आदेशों की सख्ती से पालना करवाना सुनिश्चित करने और एरिया को सैनेटाइज करवाने के निर्देश दिए।