Thursday, 2 July 2020

अनलॉक -2 के तहत प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन


--रात्रि कफ्र्यू रात दस बजे सुबह पांच बजे तक रहेगा : जिलाधीश 
--स्कूल, कॉलेज, शिक्षण व कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग को करें प्रोत्साहित-बोले यशेन्द्र सिंह 
 रेवाड़ी, 2 जुलाई(नवीन शर्मा) जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने सरकार द्वारा जारी अनलॉक-2 के तहत जिले के लिए गाइडलाइन जारी की है। जिलाधीश ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की नियमावली और समय-समय पर जारी की जा रही मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी)की पालना करना अनिवार्य है। लॉकडाउन की पाबंदी कनटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक जारी रहेगी। 
इन पर रहेगा अभी प्रतिबंध
सरकार के आदेशानुसार प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, ,जिमनाजिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, ऐस्मबेली हॉल आदि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।  सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व  धार्मिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त  कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की  गतिविधियों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत 31 जुलाई तक प्रतिबंद रहेंगे। 
--रात्रि कफ्र्यू रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक 
जिलाधीश ने कहा कि जिला में रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रात्रि कफ्र्यू जारी रहेगा तथा इस दौरान अति आवश्यक कार्य को छोडक़र घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि मास्क पहनकर घर से अति आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें और बाहर एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखें। केवल चिकित्सा व अतिआवश्यक होने को छोडक़र 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व दस वर्ष तक  की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और क्रॉनिक बिमारियों से पीडि़त व्यक्ति को भी घर में ही रहने की सलाह दी गई है। कोरोना के संभावित खतरे की अग्रिम पहचान के लिए आरोग्य सेतू एप सभी को अपने फोन में डाउन लोड करना चाहिए। 
जिलाधीश ने कहा कि होटल, रेस्ट्रा, आतिथ्य सत्कार सेवाएं, शॉपिंग मॉल जारी गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे। सुबह नौ बजे से शाम आठ बजे तक अपनी सभी गतिविधियां पूरी करनी होगी ,  ताकि रात्रि कफ्र्यू की अनुपालना दस बजे से हो सके। फेस कवरिंग जरूरी, सोशल डिस्टेसिंग की अनुपालना अनिवार्य, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर और बिना फे स मास्क पर 500 रूपये का जुर्माना जारी रहेगा। 
जिलाधीश ने कहा कि भीड़भाड़ वाले बाजार मोती चौक, गुड़ बाजार,जीवली बाजार, पंजाबी मार्केट में कार, जीप जैसे वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन व एसओपीज की अनुपालना  करवानी होगी।  
  उपरोक्त आदेशों व कोविड प्रोटोकॉल के तहत जारी की गई एसओपी की विस्तृत रूप से जानकारी लिए जिला रेवाड़ी की वेबसाइट https://rewari.gov.in/पर देखें।
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी नागरिकों को जागरूक होना होगा। सभी के सहयोग से ही कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं।