उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति रहे जागरूक: सीटीएम संजीव कुमार
रेवाड़ी, 24 दिसम्बर(नवीन शर्मा) राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आज जिला सचिवालय सभागार में नगराधीश संजीव कुमार की अध्यक्षता में राष्टï्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया।
नगराधीश संजीव कुमार ने उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी वस्तु खरीदते समय आम आदमी उपभोक्ता है तथा यदि उपभोक्ता थोड़ी सी सावधानी बरते तो वह कहीं भी धोखा नहीं खा सकता। उन्होंने बहुत ही विस्तृत तरीके से उपभोक्ताओं के अधिकार व उनके संरक्षण के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि अपने अधिकरों की जानकारी ना होने के कारण उपभोक्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे दुकानदार से कोई भी खाद्य सामग्री या वस्तु खरीदते समय उसकी अच्छी तरह से जांच करें कि कहीं वह सामग्री या वस्तु पुरानी तो नहीं है तथा दुकानदार से बिल अवश्य प्राप्त कर लें। इसके अलावा उपभोक्ताओं को टोल फ्री नंबर, एमआरपी, एफपीओ, आईएसआई मार्का, बीआईएस मार्का, हॉलमार्क व बीमा पोलिसी से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बारीकी से जानकारी दी।
जिला खाद्य एंव आपूर्ति नियंत्रक अशोक रावत ने इस अवसर पर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होनें कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्र सरल तरीके से तथा कम खर्च में दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य आयोग तथा जिला स्तर पर जिला फोरम का गठन किया हुआ है, जिनका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना तथा उनकी रक्षा करना है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र, सरल व कम खर्च में निवारण करने व क्षतिपूर्ती की व्यवस्था है। उन्होनें उपभोक्ताओं से खरीददारी करते समय सतर्क रहने की अपील की।
इस अवसर पर एआफएसओ जय यादव, निरीक्षक नरेश यादव, सुरेन्द्र पाल, रंजन यादव, दिनेश गुप्ता, रेखा यादव, बाबूलाल लेखाकार, नीलम, सुरेन्द्र, जितिन, जितेन्द्र, रविन्द्र, कल्पना, नरवीर, श्योपाल, विभिन्न गांवों के सरपंच, पंच व अन्य गणमान्य व्यक्ति सहित अनेको उपभोक्तागण भी उपस्थित थे।