Friday, 14 August 2020

जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए लगाई धारा 144


-- पशु पालक अपने पशुओं को खुले में ना छोड़े : जिलाधीश
-- संबंधित अधिकारी होंगे अपने-अपने क्षेत्र के लिए जिम्मेदार

रेवाड़ी 14 अगस्त(नवीन शर्मा) जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने जिले की सडक़ों व खुले में घूम रहे  आवारा पशुओं पर रोकथाम के लिए नगर परिषद क्षेत्र रेवाड़ी, नगर पालिका क्षेत्र बावल व धारूहेड़ा में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने   कहा कि पशुओं को सडक़ों पर आवारा नहीं घूमने दिया जाएगा। जिलाधीश ने आदेशों में पशु पालकों को स्पष्टï निर्देश दिए है कि वे अपने पशुओं को बांध कर रखें तथा खुला न छोड़ें। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी 1860 के सेक्शन 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रेवाड़ी , सचिव नगर पालिका धारूहेड़ा व बावल को निर्देश दिए हैं कि आवारा घूमने वाले पशुओं पर नजर रखें और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों व सडक़ों को स्टे्र कैटल फ्री रखने के लिए योजनाबद्घ तरीके से प्लान बनाकर कार्यवाही अमल में लाएं।
जिलाधीश ने स्पष्टï किया कि कार्यकारी अधिकारी, सचिव नगर पालिका, कमेटी, उप निदेशक पशुपालन यह सुनिश्चिच करें कि उनके एरिया में कोई भी स्ट्रे कैटल नहीं है।  एसडीएम व संबंधित एसएचओ अपने-अपने संबंधित नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्रों में आदेशों की सख्ती से पालना करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि उप निदेशक पशुपालन एवं डेयरी विभाग स्ट्रे कैटल फ्री कार्य के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं।  सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार व एसओपी (मानक प्रक्रिया प्रणाली ) के तहत कार्यवाही करेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए प्रतिदिन पकड़े गए आवारा पशुओं की डिटेल जिलाधीश कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।