Wednesday, 5 January 2022

राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों में गन्दी राजनीति खेलने लगी कांग्रेस:- वंदना पोपली

 पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में घोर कोताही बरती
05 जनवरी 2022(नवीन शर्मा)पंजाब में आज , जो कुछ हुआ, वह साफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों में बैठकर गन्दी राजनीति खेल रही है। प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भी घोर कोताही बरतकर पंजाब सरकार ने यह साफ कर दिया कि वह सत्ता हासिल करने के लालच में अपने आंखों पर पट्टी बांधकर राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देेेश के खिलाफ बड़ीसाजिश रच रही है। 
हरियाणा भाजपा की सह प्रवक्ता वंदना पोपली ने देर शाम यहां जारी एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री के जीवन को खतरे में डालकर कांग्रेस ने पंजाब में नया राजनीतिक इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश की धरोहर हैं मगर कांग्रेस ने उनकी सुरक्षा को भी मामूली समझ लिया। 
वंदना पोपली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन को खतरे में डालना कांग्रेस की पंजाब चुनाव को लेकर बड़ी राजनीतिक साजिश है। इससे कांग्रेस का राजनीतिक दुष्चरित्र लोगों के सामने आ गया है। 
उन्होंने कहा कि अक्सर जिस राज्य में प्रधानमंत्री दौरे पर होते हैं, वहां के मुख्यमंत्री खुद पीएम की सुरक्षा को लेकर सजग रहते हैं मगर आज जो हुआ, वह कांग्रेस और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की निम्न राजनीतिक सोच की ओर इशारा करता है, जिसे राष्ट्र विरोधी ही कहा जाएगा। भाजपा नेत्री ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय को इस मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री चन्नी से इसकी जवाब तलबी करनी चाहिए क्योंकि यह देश के प्रधानमंत्री की जीवन सुरक्षा से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण से यह साफ हो गया है कि केंद्र सरकार को त्वरित कदम उठाते हुए कांग्रेस के मुख्यमंत्री और फिरोजपुर षड़यंत्र में शामिल देश विरोधी ताकतों को कानून के दायरे में लाकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए।
भाजपा सह प्रवक्ता वंदना पोपली ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश को रसातल में ले जाने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी और अब वह देश के पी एम मोदी के खिलाफ ही घिनौनी राजनीतिक साजिश रच रही है, जिसे किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वह देश विरोधी ताकतों से मिलकर ऐसा षडयंत्र भी रचेगी, यह सोच से परे था। उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मांग की कि जन भावनाओं के अनुरूप  इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र की बेहद शर्मनाक घटना बताया।

उन्होंने कांग्रेस के इस कदम की निम्नतम राजनीति की पराकाष्ठा बताते हुए कहा कि इस सबके लिए कांग्रेस को सार्वजनिक तौर पर देश की जनता से माफ मांगनी चाहिए। भाजपा नेत्री वंदना पोपली ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हर व्यवस्था में पूर्ण विश्वास रखती है मगर सत्ता हथियाने के लालच में कांग्रेस अब ओछी राजनीति पर उतर आई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को दांव पर लगाकर कांग्रेस ने राजनीति का सबसे घटिया हथकंडा इस्तेमाल किया है और इसके लिए उसे पंजाब और पूरे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इस घटनाक्रम से यह साफ है कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पर आएं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की हार सामने देखकर मुख्यमंत्री चन्नी बौखला गए हैं और इसीलिए उन्होंने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए देश के प्रधानमंत्री की राह में रोड़े अटकाने का काम किया, जिसकी जितनी निंदा की जाए, वह कम है।

पत्रकार ने पेश की ईमानदारी की मिसाल,गढ़ी बोलनी रोड पर गिरे पर्स को मालिक को लौटाया

पत्रकार ने पेश की ईमानदारी की मिसाल,गढ़ी बोलनी रोड पर गिरे पर्स को मालिक को लौटाया
रेवाड़ी 5 जनवरी(नवीन शर्मा) ईमानदारी और सच्ची निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए पत्रकार पंकज कुमार ने रोड पर मिले पर्स को उसके ऑनर के पास वापिस पहुंचा दिया है।हर रोज की तरह पंकज अपने घर से खबरों के लिए निकला था तभी गढ़ी बोलनी रोड पर उसे पर्स पड़ा दिखाई दिया। उसने स्वयं उठाकर तुरंत पर्स को सेक्टर-3 चौकी पुलिस को सौंप दिया। सेक्टर-3 चौकी पुलिस ने पर्स में रखें दस्तावेजों के माध्यम से उसके मालिक रामकिशन पटवारी जो गांव बोलनी जल विभाग में कार्यात है उसे सौंप दिया। जिसमें 6500 रुपये कैश व अन्य दस्तावेज थे। रामकिशन ने पत्रकार व पुलिस का आभार जताया।

Sunday, 2 January 2022

जानिए कोरोना रोकथाम के लिए क्या है नए नियम//रेवाड़ी डीसी ने दिए अनुपालना के निर्देश

महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा: कोरोना रोकथाम के लिए 12 जनवरी तक नए नियम लागू - चेयरमैन 
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी यशेन्द्र सिंह ने नवीनतम गाइडलाइन की अनुपालना के दिए निर्देश
- नवीनतम निर्देशों में मास्क के अतिरिक्त कोरोना उपयुक्त व्यवहार नहीं करने वालों का होगा चालान, संस्थान पर भी लगेगा 5000 का जुर्माना
 
रेवाड़ी, 02 जनवरी(नवीन शर्मा)
हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि नए नियमों के साथ आगामी 12 जनवरी को प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दी गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी यशेन्द्र सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 व 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में नई गाइडलाइन लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिला में नो मास्क-नो सर्विस का नियम लागू रहेगा। वहीं रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू भी जारी रहेगा।
वैक्सीन नहीं तो एंट्री नहीं- 
  डीसी यशेन्द्र सिंह ने जारी आदेश में सार्वजनिक स्थलों जिनमें सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टेंड व रेलवे स्टेशन), पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, राशन की दुकानों, शराब व वाइन शॉप, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको दोनों डोज लगी हो। इन आदेशों की अनुपालना संबंधित संस्थाओं के मालिक व प्रबंधन की जिम्मेवारी होगी। ट्रक व आटो रिक्शा यूनियन भी केवल वैक्सीन लगवा चुके लोगों को वाहन में बैठाएंगे।
कोविड रोधी वैक्सीन 15 वर्ष से अधिक आयु के लिए जरूरी- 
  जारी आदेशों में कोविड-19 रोधी वैक्सीन 15 वर्ष से अधिक पात्र व्यक्तियों के लिए आवश्यक होगी। जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी हो और दूसरी डोज के लिए निर्धारित अवधि पूरी नहीं हो उन पर दूसरी डोज का नियम लागू नहीं होगा। कोवैक्सीन के लिए 28 दिन व कोवि-शील्ड के लिए 84 दिन का समय निर्धारित है। वैक्सीन स्टेटस की जांच के लिए दूसरी डोज के सर्टिफिकेट की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी, दूसरी डोज की अवधि की जांच के लिए पहली डोज का सर्टिफिकेट, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं हो उनको कोविन पोर्टल से भेजे गए टेक्सट मैसेज को वैक्सीनेशन का आधार माना जाएगा इसके अतिरिक्त आरोग्य सेतु एप के माध्यम से भी वैक्सीनेक्शन स्टेट्स की जांच होगी।    
जिला में सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद-
  महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की नवीनतम गाइडलाइन के तहत जिला के सभी सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज, पॉलीटेक्निक, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र व क्रेच इस इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे। वहीं अंतिम संस्कार के लिए 50 व्यक्तियों व विवाह के लिए 100 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इन स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार व सोशल डिस्टेसिंग का सख्ती से पालन होना चाहिए। इसी तरह सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट्स, बार, जिम, स्पा व क्लब हाऊसेस आदि अपनी क्षमता के 50 फीसदी की सीटिंग सोशल डिस्टेसिंग व कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ संचालन कर सकेंगे।
जहां मिलेगा उल्लंघन संस्था पर भी लगेगा पांच हजार का जुर्माना-
  डीसी ने बताया कि नवीनतम आदेशों में जहां भी कोविड उचित व्यवहार जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व वैक्सीन की भी एक भी डोज नहीं लगवाने वालों के साथ-साथ दूसरी डोज ड्यू होने वालों पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी संस्थान में भी कोविड उचित व्यवहार का उल्लंघन मिला तो संबंधित संस्थान पर भी 5000 रुपए का जुर्माना होगा। जुर्माना न अदा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 व 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 188 के तहत कार्रवाई होगी। जिलावासियों को कोविड से बचाव के लिए फाइव फोल्ड स्ट्रेटजी पर सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है।
खेल परिसरों पर लागू होंगे नियम-
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी के जारी आदेशों में खेल परिसरों के संचालन के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। संपर्क वाले खेलों को छोड़ कर खेल परिसर व स्टेडियम ऑउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियां कोविड उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करने के साथ जारी रहेंगी। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सेनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा। जारी आदेशानुसार एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा।
इन आदेशों की अनुपालना होगी सुनिश्चित-
  इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडल अधिकारी (ना0), ईओ नगर परिषद, सचिव नगर पालिका, बीडीपीओ व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाईव फोल्ड स्ट्रैटजी टैस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे। सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे। इन आदेशो की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।